जिले की सदर तहसील के निलंबित लेखपाल हरिश्चन्द्र पाठक ने अपने पद का दुरूपयोग मुकदमा दर्ज
 गिरजा शंकर गुप्ता तहसील ब्यूरो
अंबेडकरनगर l अकबरपुर तहसील के निलंबित लेखपाल हरिश्चन्द्र पाठक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कूटरचित एवं फर्जी अभिलेखों के द्वारा फर्जी विनिमय आदेश बनाकर तालाब की भूमि/ सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा संख्या 612 रकबा 0.093 हे0 की भूमि का नवैयत परिवर्तित कराते हुए अपने नाम अविधिक रूप से राजस्व अभिलेखों में अंकित करा लिया। हरिश्चन्द्र पाठक निलम्बित लेखपाल द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। निलंबित लेखपाल द्वारा राजस्व परिषद द्वारा राजस्व निरीक्षकों की अन्तिम संयुक्त ज्येष्ठता सूची प्रसारित करने सम्बन्धी आदेश की सन्दर्भित पेज संख्या 165 के कालम चार में जिलाधिकारी द्वारा हरिश्चन्द्र पाठक निलम्बित लेखपाल के विरूद्ध की गयी प्रतिकूल टिप्पणी को उसके सम्मुख कालम नं0 05 में कूटरचना करके/फर्जी रूप से अंकित कराया कि जिलाधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत हरिश्चन्द्र पाठक, राजस्व निरीक्षक का नाम अन्तिम कोटिक्रम सूची में यथास्थान अंकित कर दिया गया है। जो उच्च श्रेणी का अपराधिक कृत्य है। निलंबित लेखपाल द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान अविधिक रूप से भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय द्वारा आर0एस0 वैद्य भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के अन्तर्गत शत्रु सम्पत्ति खाता संख्या 24,136,103,137,138 स्थित ग्राम सहनेमऊ परगना व तहसील अकबरपुर के नियंत्रण एवं प्रबन्धन के लिए जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया था। तत्क्रम में जिलाधिकारी के पत्र जो उपरोक्त आदेश के अमल दरामद सम्बन्धी था, तहसील कार्यालय को प्राप्त हुआ था किन्तु अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उक्त आदेश का अमल दरामद नही किया गया तथा शत्रु सम्पत्ति के उपरोक्त खातों पर वरासत सम्बन्धी आदेश को 11 सितम्बर 2018 को अविधिकरूप से कम्प्यूटर खतौनी में दर्ज कर दिया गया। उक्त अपराधिक कृत्य द्वारा हरिश्चन्द्र पाठक, निलम्बित लेखपाल ने शत्रु सम्पत्ति को न केवल खुर्द-बुर्द करने का कृत्सित प्रयास किया बल्कि अविधिक रूप से अनुचित लाभ पाने की कुचेष्ठ की गयी। उपरोक्तानुसार निलम्बित कर्मचारी हरिश्चन्द्र पाठक द्वारा किये गये अपराधिक कृत्य के विरूद्ध कोतवाली अकबरपुर में 18 जनवरी को सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है तथा प्रकरण में संलिप्त अन्य दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।

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