अंबेडकर नगर 27 अक्टूबर 2020।जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शादी अनुदान की बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति ,सामान्य वर्ग ,अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु ₹20000 शादी अनुदान योजना अंतर्गत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर चयनित पात्र आवेदकों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आवेदक शादी अनुदान हेतु वेबसाइट http:// shadi anudan. upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत खंड विकास अधिकारी/ उप जिलाधिकारी द्वारा पात्रता की जांच उपरांत डिजिटल सिगनेचर से वेरीफाई करने के उपरांत हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।तदोपरांत लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि वितरित किया जाएगा ।इस हेतु आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 एवं शहरी क्षेत्र में ₹56460 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।शादी चल वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य संपन्न होगा ।इस हेतु जनपद में अनुसूचित जाति के लिए 13.20लाख, सामान्य वर्ग के लिए 6.60लाख व अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 25.20लाख धन आवंटित किया गया है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा, अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शादी अनुदान की बैठक की गई
विकाश कुमार निषाद हिंदी संवाद
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