सूबे में आठ जुलाई तक नहीं बढ़ेंगी बिजली की कीमतें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैरिफ बदलने के प्रस्ताव पर लगाई रोक हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग से जवाब तलब भी किया
आयोग को आठ जुलाई तक दाखिल करना होगा अपना जवाब
टैरिफ में बदलाव के प्रस्ताव में नियमों की अनदेखी का है आरोप
अखबारों में पब्लिक नोटिस और उसके बाद जनसुनवाई के नियम का नहीं किया गया पालन
अदालत ने पूछा, क्यों नहीं किया गया नियमों का पालन
आयोग ने 19 मई को वर्चुअल सुनवाई कर टैरिफ में बदलाव का तैयार किया था प्रस्ताव
प्रयागराज के अरविन्द अग्रवाल व दो अन्य ने दाखिल की थी याचिका
जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की बेंच ने की सुनवाई
याचिका में आयोग के प्रस्ताव को रद्द किये जाने की मांग की गई थी
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know