अयोध्या :....
जेल में निरुद्व बंदी अंतरिम जमानत एवं पैरोल पर रिहा हो सकेंगे....
कोरोना संक्रमण की भवायह स्थिति व जेल में बंदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सजायाफ्ता व विचाराधीन बंदियों की रिहाई का रास्ता खुल गया है। जेल में निरुद्ध बंदी पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाएंगे। इसकी मंजूरी के बाद बंदियों को जमानत नहीं देना होगा, बल्कि उसे निजी मुचलके पर ही निर्धारित अवधि पर सरेंडर करने की अंडरटेकिग देनी होगी। बंदी को जेल से ही पेरोल या अंतरिम जमानत की अर्जी भेजनी होगी, जिसमें जेल अधिकारी व पैरा लीगल वालेंटियर या संबंधी पैनल अधिवक्ता मदद करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से सभी प्रार्थना पत्रों को संबंधित न्यायालय में या अधिकारी के पास भेजा जाएगा। अत्यधिक गंभीर अपराधों में निरुद्ध बंदियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।---_+++संतोष कुमार श्रीवास्तव, अयोध्या विधानसभा रिपोर्टर++
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