औरैया // विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर अधिनियम महेश चन्द्र वर्मा ने एक मामले के जमानतगीरों के प्रपत्रों को सत्यापित करके वापस न भेजने तथा न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन पर तहसीलदार डेरापुर और थानाध्यक्ष मंगलपुर कानपुर देहा) के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 30 जनवरी को तलब होने का नोटिस जारी किया है विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट में राज्य बनाम पिन्टू उर्फ सुखराम केस की सुनवाई चल रही है पिंटू निवासी कानपुर देहात पर थाना अयाना में 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में कानपुर देहात के जमानतगीर के दो प्रपत्रों को सत्यापन के लिए 30 अक्तूबर 2020 को भेजा गया था उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रपत्रों को 15 दिन में सत्यापित करके न्यायालय भेजा जाना चाहिए 22 दिसंबर तक उक्त प्रपत्र सत्यापित होकर नहीं आए तो कोर्ट ने थानाध्यक्ष मंगलपुर व तहसीलदार डेरापुर कानपुर देहात को आदेशित किया कि वह प्रपत्र सात दिन में सत्यापित करके भेजें। विलंब का कारण बताने के लिए चार जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। आदेश के बावजूद दोनों अधिकारियों ने न तो जमानत प्रपत्र सत्यापित कर वापस भेजे और न ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने इसे न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन व अवहेलना मान आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश महेश चन्द्र वर्मा ने तहसीलदार डेरापुर और थानाध्यक्ष मंगलपुर कानपुर देहात को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के माध्यम से नोटिस जारी किया कि वह नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। कोर्ट ने लिखा कि अवमानना करने के लिए उनके विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाए। अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि स्पष्टीकरण व अग्रिम आदेश के लिए कोर्ट ने 30 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव
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